ELSS क्या है? ELSS के फायदे और लॉक इन पीरियड

जो लोग Income Tax के दायरे में आते हैं उन्हें टैक्स भरते समय हमेशा ये चिंता रहती है की वे अपना टैक्स कैसे बचाएं. वैसे टैक्स बचाने के कई तरीके हैं उनमें से एक है Section 80C. इस सेक्शन के तहत आप कुछ विशेष जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक की राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80 सी के तहत आप ELSS (What is ELSS Fund?) में भी अपना Money investment कर सकते हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं.

ELSS क्या है?

ELSS का पूरा नाम इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (Equity Linked Savings Scheme) है. ये एक साधारण Mutual Fund Scheme की तरह है. इसमें बस अंतर इतना है की आपका पैसा इसमें 3 सालों के लिए लॉक रहता है. आप तीन साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते. इसमें अगर आप सालभर का 1.5 लाख रुपये तक invest करते हैं तो आपको उस पर टैक्स में छूट मिल जाती है. लेकिन ध्यान रहे इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने पर आपको 1.5 लाख से ऊपर की राशि पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है.

ELSS Diversified Fund क्या है?

ELSS में Diversified fund होते हैं जिनका मतलब होता है की फ़ंड अलग-अलग उद्योगों और आकार की कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जिससे फ़ंड में विविधता बनी रहे. आपको इस तरह के फ़ंड में निवेश करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी निवेश में अधिक विविधता रहेगी उतना जोखिम कम रहेगा. बेहतर फ़ंड मेनेजर आपको बाजार से बेहतरीन रिटर्न दिला सकते हैं.

ELSS से फायदा

अन्य सभी इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड योजनाओं की तरह ELSS में भी डिविडेंड तथा ग्रोथ के विकल्प मिलते हैं. निवेशकों को ग्रोथ विकल्प में 3 साल की समाप्ती पर एक मुश्त राशि मिलती है. दूसरी ओर लाभांश के विकल्प में निवेशकों को नियमित रूप से लाभांश के विकल्प में निवेशकों को नियमित रूप से लाभांश आय, जब भी लाभांश फ़ंड द्वारा घोषित किया जाता है. यहाँ तक की लॉक-इन-अवधि के दौरान भी मिलती है.

ELSS लॉक इन पीरियड

इस योजना के तहत निवेश पर तीन साल का लॉक इन पीरियड रहता है अर्थात आप जब इस योजना में निवेश करते हैं तो तीन साल तक अपने निवेश को भुना नहीं सकते. क्योंकि अधिकतर शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना फायदेमंद रहता है इसलिए तीन साल में आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिलने की संभावना बन जाती है. आप ELSS में SIP के जरिये भी निवेश कर सकते हैं. इससे जोखिम कम हो जाता है.

ईएलएसएस टैक्स बेनिफ़िट

ELSS में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स पर छूट भी मिलती है. आप सेक्शन 80 सी के तहत सालभर में 1.5 लाख के निवेश पर आपको टैक्स छूट मिलती है. यानि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप अपनी सालाना आय में से 1.5 लाख का निवेश सेक्शन 80 सी के तहत ELSS में कर सकते हैं जिस पर आपको टैक्स छूट मिल जाएगी.

ELSS एक बेहतरीन योजना है जिसमें आप टैक्स छूट भी पा सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न भी पा सकते हैं. इससे मिलने वाले रिटर्न कभी भी एक जैसे नहीं होते.

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ये मार्केट के हालत पर निर्भर करते हैं. अगर आप एक जैसा रिटर्न चाहते हैं तो अपना पैसा एफ़डी में लगा सकते हैं. जहां पर मिलने वाला रिटर्न आपको पहले ही बता दिया जाता है.

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